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Income Tax Bill 2025: मोदी सरकार ने आयकर विधेयक 2025 क्यों लिया वापस? 11 अगस्त को पेश होगा बिल

On: August 8, 2025 8:24 PM
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Income Tax Bill 2025

Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 (Income Tax Bill) वापस ले लिया। यह विधेयक इस साल की शुरुआत में आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करने के लिए 13 फरवरी को संसद के निचले सदन में पेश किया गया था। सदन की कार्यवाही स्थगित होने से ठीक पहले, अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद टेनेटी द्वारा वित्त मंत्री से विधेयक वापस लेने की अनुमति मांगने के बाद सीतारमण ने विधेयक वापस ले लिया।

विधेयक वापस लेते हुए सरकार ने कहा कि वह विधेयक का एक नया संस्करण पेश करेगी, जिसमें प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए बदलाव शामिल होंगे। विधेयक का नया संस्करण सोमवार 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा।

भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति ने मौजूदा विधेयक में बदलावों की सिफारिश की थी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि नए विधेयक में प्रवर समिति द्वारा सुझाए गए ज़्यादातर संशोधन शामिल किए जाएँगे।

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13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया विधेयक

विधेयक को वापस लेने के कारण बताते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने आयकर विधेयक, 2025 को 13 फरवरी, 2025 को लोकसभा में पेश किया था और उसी दिन इसे जांच के लिए प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था। प्रवर समिति ने 21 जुलाई, 2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत कर दी और समिति की सभी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली।

विधेयक के विभिन्न संस्करणों के कारण भ्रम की स्थिति से बचने के लिए सभी बदलावों के साथ अद्यतन कानून को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि फरवरी में सदन में पेश किये जाने के बाद विधेयक को तुरंत ही अवलोकन के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया था।

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समिति ने धार्मिक-सह-धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए गुमनाम दान पर कर छूट जारी रखने का समर्थन किया। नया आयकर विधेयक गैर-लाभकारी संगठनों को धार्मिक ट्रस्टों द्वारा प्राप्त गुमनाम दान पर कर लगाने से छूट देता है। हालाँकि, विधेयक में कहा गया है कि किसी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त गुमनाम दान, जो शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों जैसे अन्य धर्मार्थ कार्यों में भी संलग्न है, इस छूट का हिस्सा नहीं होगा और उस पर कर लगाया जाएगा।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि करदाताओं को आईटीआर (आयकर रिटर्न) दाखिल करने की नियत तिथि के बाद भी टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और इसके लिए उन्हें कोई दंडात्मक शुल्क नहीं देना होगा।

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