बॉलीवुड अभिनेत्री व हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की तरफ से दायर याचिक को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उन्होंने बठिंडा की अदालत में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग की थी।
आपको बता दें कि यह विवाद एक ट्वीट को लेकर हुआ था, जिसमें कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर काफी कुछ कहा था। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा था, ‘हा हा हा यह वही दादी हैं, जो टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली भारतीय के तौर पर आई थी…और यह 100 रुपये में उपलब्ध हैं।’
महिला ने की थी शिकायत
इस पोस्ट में बठिंडा की रहने वाली महिंदर कौर की तस्वीर लगी थी, जिन्होंने गलत तरीके से दिल्ली की शाहीन बाग प्रदर्शनकारी महिला से जोड़कर उनकी छवि धूमिल करने की शिकायत की थी। मामले में मजिस्ट्रेट ने कंगना को समन जारी किया और माना कि यह बयान महिंदर कौर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है।
अब हाईकोर्ट ने भी कहा है कि मजिस्ट्रेट ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद विधिक प्रक्रिया का पालन किया और समन जारी किया। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत अभियोग बनता है और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश विधि सम्मत है।
साथ ही, कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी कि केवल कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जबकि मूल ट्वीट करने वाले को शिकायत में शामिल नहीं किया गया।
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